निष्क्रियकानूनों की समीक्षा कर समाप्त करने की कवायद में जुटी राज्य सरकार अब जीरो नंबरी एफआईआर को कानूनी जामा पहना सकती है। वर्तमान में एक सर्कुलर के आधार पर ही जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। लोगों की इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। पुलिस एक्ट अथवा रूल्स में शामिल किए जाने से कानूनी तौर पर इसकी मान्यता बढ़ जाएगी।
गृह विभाग के सचिव संदीप वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस कानूनों, रूल्स एवं समय-समय पर जारी सर्कुलर की समीक्षा को लेकर सोमवार को हुई एक बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। इसमें पुलिस, गृह विभाग, एसीबी, होमगार्ड और जेल विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गृह विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद 95 पुलिस एक्ट, सर्कुलर एवं रूल्स चिह्नित किए गए, जो प्रचलित है। इनमें कई रूल्स, सर्कुलर एवं एक्ट ऐसे हैं जिनमें संशोधन या समाप्त अथवा मर्ज किया जा सकता है।
गृह विभाग ने प्रदेश में प्रचलित रूल्स, सर्कुलर एवं एक्ट की सूची डीजीपी, डीजी एसीबी, डीजी होमगार्ड एवं जेल को भिजवा दी है। इसी सप्ताह गृह सचिव वर्मा पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर उनकी राय जानेंगे।
ताकि, मोटे तौर पर यह तय किया जा सके कि किन कानूनों को समाप्त किया जाना है। किन में संशोधन और किन कानूनों को आपस में मर्ज किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों की राय के बाद आगामी सोमवार को गृह विभाग की फिर से बैठक होगी।
निष्क्रिय कानून हटाए जाएंगे
राज्य सरकार की मंशा उन कानूनों को समाप्त करने की है जो निष्क्रिय हो चुके हैं। नए कानून बनने के बावजूद कुछ पुराने कानून भी समानांतर रुप से चल रहे हैं। कुछ रूल्स या सर्कुलर ऐसे हैं जिन्हें पुलिस एक्ट में मर्ज किया जा सकता है।
गृह विभाग के सचिव संदीप वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस कानूनों, रूल्स एवं समय-समय पर जारी सर्कुलर की समीक्षा को लेकर सोमवार को हुई एक बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। इसमें पुलिस, गृह विभाग, एसीबी, होमगार्ड और जेल विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गृह विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद 95 पुलिस एक्ट, सर्कुलर एवं रूल्स चिह्नित किए गए, जो प्रचलित है। इनमें कई रूल्स, सर्कुलर एवं एक्ट ऐसे हैं जिनमें संशोधन या समाप्त अथवा मर्ज किया जा सकता है।
गृह विभाग ने प्रदेश में प्रचलित रूल्स, सर्कुलर एवं एक्ट की सूची डीजीपी, डीजी एसीबी, डीजी होमगार्ड एवं जेल को भिजवा दी है। इसी सप्ताह गृह सचिव वर्मा पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर उनकी राय जानेंगे।
ताकि, मोटे तौर पर यह तय किया जा सके कि किन कानूनों को समाप्त किया जाना है। किन में संशोधन और किन कानूनों को आपस में मर्ज किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों की राय के बाद आगामी सोमवार को गृह विभाग की फिर से बैठक होगी।
निष्क्रिय कानून हटाए जाएंगे
राज्य सरकार की मंशा उन कानूनों को समाप्त करने की है जो निष्क्रिय हो चुके हैं। नए कानून बनने के बावजूद कुछ पुराने कानून भी समानांतर रुप से चल रहे हैं। कुछ रूल्स या सर्कुलर ऐसे हैं जिन्हें पुलिस एक्ट में मर्ज किया जा सकता है।
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